नीट परीक्षा 4 मई को : 36 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल, नकल रोकने के लिए टीमों का गठन

जिले में 90 परीक्षा केन्द्रों पर होगी परीक्षा

नीट परीक्षा 4 मई को : 36 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल, नकल रोकने के लिए टीमों का गठन

परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी और अधिकारियों को नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की ओर से आगामी 4 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट-2025 (यूजी) जयपुर जिले के 90 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में 36 हजार से अधिक परीक्षा भाग लेंगे। जिला कलक्टर डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि आगामी 4 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट-2025 (यूजी) के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी तत्परता से कार्य कर परीक्षा का सफल आयोजन करने में जुट जाएं। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर-2 के सभागार में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में जिला कलक्टर डॉ. सोनी एवं पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सभी केन्द्र अधीक्षकों को परीक्षा के सफल के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी और अधिकारियों को नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।

जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि 4 मई को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक (दिव्यांगजनों के लिए दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक) जयपुर जिले के 90 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में 36 हजार 24 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 6 शहर समन्वयक एवं 90 केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के यह हैं प्रावधान: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रुपए, जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

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