रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण की मिली अनुमति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना जारी

पारदर्शी और कुशल बनेगी तथा फर्जीवाड़े पर प्रभावी नियंत्रण संभव

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण की मिली अनुमति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना जारी

वित्त विभाग ने दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जारी अधिसूचना के माध्यम से पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की है। यह प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होगा।

जयपुर। वित्त विभाग ने दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की है। यह प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से परामर्श के बाद राजस्थान के वित्त विभाग को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की है। इसके तहत दस्तावेज पंजीयन के समय प्रस्तुतकर्ता, निष्पादक (Executants) और गवाहों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार प्रमाणीकरण केवल संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण कराने से इंकार करता है या किसी कारणवश आधार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

अधिसूचना में वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के रूप में जन आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को मान्य किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आधार के अभाव में पंजीयन सेवा से वंचित न किया जाए।
यह अधिसूचना वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 को निरस्त करते हुए जारी की गई है और इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनेगी तथा फर्जीवाड़े पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

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