गंगापुर सिटी को जिला खत्म करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश
हाईकोर्ट की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए जिले गंगापुर सिटी के जिले का दर्जा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए जिले गंगापुर सिटी के जिले का दर्जा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। कांग्रेस के नेता रामकेश मीणा और अन्य की ओर से दायर इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि गंगापुर सिटी को जिले का दर्जा निर्धारित मापदंड के तहत दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिलों को लेकर राजनीति शुरु हुई और अब राजनीतिक द्वेषता के चलते ही कुछ जिलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। गंगापुर सिटी से जिला का दर्जा समाप्त करने के पीछे भी सरकार की राजनीतिक द्वेषता ही है।
याचिका में कहा गया कि सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले गंगापुर सिटी को जिला बनाया था और उसके बाद यहां कई प्रशासनिक नियुक्तियां हो चुकी हैं। विभाग भी बतौर जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। कमेटी ने लोगों से आपत्तियां मांगने के बाद इसे जिला घोषित किया था। ऐसे में अब महज राजनीतिक द्वेषता के चलते इसे जिला निरस्त करना गलत है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अगस्त, 2023 में 3 नए संभाग और 19 जिलों का गठन किया था। गत माह सरकार ने तीनों संभागों के साथ ही 9 जिलों को निरस्त करते हुए 8 जिलों को यथावत रखा था। राज्य सरकार ने भी मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर रखी है।
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