परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को मिलेगा राज्य बीमा कवर, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए प्रावधान
प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा का कवरेज उपलब्ध
जयपुर। राज्य सरकार ने परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) के दौरान कार्यरत कर्मचारियों को राज्य बीमा का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा का कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के तहत किए गए इस प्रावधान के अनुसार परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से प्रतिमाह 800 रुपये की निश्चित राशि राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में काटी जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
आदेश के मुताबिक मार्च माह देय अप्रैल 2026 के वेतन बिल, एरियर अथवा SIPF Portal 3.0 पर उपलब्ध डिपॉजिट यूटिलिटी के माध्यम से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती की जा सकेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से परिवीक्षाकाल में कार्यरत कर्मचारियों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा और सेवा के शुरुआती दौर में उन्हें वित्तीय सुरक्षा का अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त होगा। आदेश वित्त विभाग की शासन सचिव डॉ. टीना सोनी द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

Comment List