विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल 2025 पेश, बिल में लव जिहाद के खिलाफ प्रावधान
पारित होने से पहले सदन में चर्चा होगी
राजस्थान विधानसभा में सदन में सोमवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 रखा गया।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सदन में सोमवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 रखा गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में बिल रखा। पारित होने से पहले सदन में चर्चा होगी। वंही, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए सभी दलों का कुल 16 घन्टे का दलवार समय भी निर्धारित किया।
सदन में रखे गए धर्म परिवर्तन विधेयक में किसी को डरा धमकाकर या लालच देकरधर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। बिल के अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले कलक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन तय कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। लव जिहाद यदि साबित हुआ तो शादी रद्द कर दी जाएगी और कानूनी प्रावधान के अनुसार सजा मिलेगी। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है।
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