राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को बनाया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी
राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 के तहत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड को पुनरीक्षण (रिविजनल) प्राधिकारी नियुक्त किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 25 सितंबर 2006 को जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक, राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत गठित राजस्थान राजस्व एवं कर बोर्ड अब राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 28 के प्रयोजनों के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के विशेष सचिव नाथमल डिडेल ने राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से कर संबंधी मामलों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है।

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