एसडीएम और थाना इंचार्ज भी कर सकेंगे भले व्यक्ति की अनुशंसा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की क्रियान्विति के लिए आदेश जारी
परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए है।
जयपुर। किसी सड़क, हाईवे या सार्वजनिक स्थान पर हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटन की 5 हजार रुपए राशि और प्रशस्ति-पत्र देने की अनुशंसा एसडीएम और थाना इंचार्ज भी कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए है। संशोधित आदेशों में यह माना गया कि गंभीर हादसों के समय मौके और अस्पताल में एसडीएम और थाना इंचार्ज भी मौजूद रहते है। इसलिए अब यह भी ऐसे लोगों को पुरस्कार राशि या प्रशस्ति-पत्र देने की अनुशंसा कर सकेंगे। परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने बताया कि विभाग ने योजना क्रियान्विति के लिए चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, सभी जिला कलक्टर, सीएमएचओ, आरटीओ और डीटीओ को संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए है।
क्या है योजना
सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की मदद कर उसे बचाने वाले व्यक्ति को (गुड सेमेरिटन) यानि भले नागरिक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत 5 हजार रुपए और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। पूर्व में सड़क हादसे में गंभीर घायल को समय से सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा से अपनी पहचान बताने और योजना का लाभ लेने की स्थिति में अस्पताल उसका नाम, पता, मोबाइल नम्बर और बैंक खाता संख्या की जानकारी निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा विभाग को देता है। इसके बाद राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। सामान्य घायल लाने पर केवल प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

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