लॉजिस्टिक्स हब बनने की ओर अग्रसर राजस्थान : पार्क विकसित करने पर मिलेंगी विशेष रियायतें, मुख्यमंत्री ने जारी की थी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी
राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की थी
मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस महोत्सव के दौरान राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की थी।
जयपुर। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट, कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेज पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण तथा मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस महोत्सव के दौरान राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की थी।
ईएफसीआई की कैपिटल सब्सिडी होगी दस साल तक देय
पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल है। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फे्रट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया हैं।
युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार
नीति के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान किए हैं। इसमें दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। तकनीकी उन्नयन के तहत ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक 2000 तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20 प्रतिशत एकमुश्त पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
10 प्रतिशत भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित
रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए ही आरक्षित होगी। नीति में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना शामिल है, इसमें 12.5 करोड़ तक हरित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ईटीपी, सीईटीपी, औद्योगिक अवशिष्ट का पुन: उपयोग एवं रीसाइक्लिंग, कॉमन स्प्रे ड्रायर आदि पर लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्त पुनर्भरण किया जा सकेगा। आर्थिक विकास को गति देने के लिए 13 नई नीतियां जारी की हैं।
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