गृह निर्माण सहकारी समितियों के 2 से अधिक पट्टे जारी करने का मामला सदन में गूंजा : कैलाश वर्मा के प्रश्न पर यूडीएच मंत्री ने दिया जवाब- गृह निर्माण समिति के खिलाफ हुई कार्रवाई
गत दिनों मेरी सहकारिता मंत्री से बात हुई
ऐसे में हमारे पास सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई सीधा अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि गत दिनों मेरी सहकारिता मंत्री से बात हुई।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गृह निर्माण समितियों की तरफ से प्लॉट के दो - दो, तीन-तीन पट्टे जारी करने का मामला गूंजा। बगरू विधानसभा क्षेत्र में गैर अनुमोदित कॉलोनीयों पर कार्रवाई को लेकर विधायक कैलाश वर्मा के प्रश्न पर यूडीएच मंत्री ने जवाब दिया कि निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है। 1990 से 98 के बीच में गृह निर्माण समिति के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। जहां तक इन पर अंकुश लगाने का सवाल है, तो गृह निर्माण समिति का पंजीयन सहकारिता विभाग करता है। ऐसे में हमारे पास सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई सीधा अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि गत दिनों मेरी सहकारिता मंत्री से बात हुई।
सहकारिता मंत्री ने कहा है कि एक नया सहकारिता अधिनियम बनाया जा रहा है। उस सहकारिता अधिनियम अगर अनुमोदन के बाद 2025 में लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें इस तरह के प्रावधान रखे जाएंगे, ताकि जो गलत तरीके से कॉलोनी काटते हैं या फर्जी पट्टे जारी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह बगरू का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का प्रश्न है। पूरे प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और बड़े शहरों में इस तरह से लोगों को ठगा जाता है। इस पर सरकार कोई ठोस रणनीति के तहत काम करें, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि नियमानुसार जो करवाई शिकायत के तहत हो सकती है वह कार्रवाई भी वो करें।
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