राजसमंद एवं डूंगरपुर वन विभाग के दो क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

राजसमंद एवं डूंगरपुर वन विभाग के दो क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए बलराम पाटीदार क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) जिला राजसंमद, लोकेश क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) डूंगरपुर एवं अशोक वनपाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दूँगरपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए बलराम पाटीदार क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) जिला राजसंमद, लोकेश क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) डूंगरपुर एवं अशोक वनपाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दूँगरपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए. सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वन विभाग डूंगरपुर द्वारा पकड़ी गई लकड़ी की गाड़ी को छोड़ने एवं बिछीवाड़ा नाके पर बिना रोक-टोक आवागमन की एवज में मासिक बन्धी के रूप में आरोपीगण लोकेश रेंजर एवं अशोक वनपाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरपडु द्वारा 45 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। आरोपी लोकेश द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि आरोपी बलराम पाटीदार क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला राजसमंद को देने हेतु कहा।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की राजसमंद इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी बलराम पाटीदार क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) जिला राजसंमद को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी लोकेश क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेंजर) एवं अशोक वनपाल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी को डूंगरपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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