मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: योजना में 18 से 45 साल के होंगे पात्र, 10 वर्ष तक देना होगा प्रीमियम लाभार्थी और राज्य सरकार के अंशदान के बराबर केन्द्र भी देगा हर माह हिस्सा राशि

योजना के लिए वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: योजना में 18 से 45 साल के होंगे पात्र, 10 वर्ष तक देना होगा प्रीमियम लाभार्थी और राज्य सरकार के अंशदान के बराबर केन्द्र भी देगा हर माह हिस्सा राशि

विश्वकर्मा पेंशन का लाभ लेने वाले लार्थियों को देय पेंशन की राशि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

जयपुर। प्रदेश के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 18 से 45 आयु वर्ग के पात्र होंगे। योजना का फायदा लेने के लिए दस साल तक अंशदान राशि देनी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार और केन्द्र का अंशदान भी होगा। लाभार्थी और राज्य सरकार दोनों का जितना अंशदान होगा, उतनी राशि केन्द्र देगा। 3 साल के लॉक इन पीरियड अर्थात् 10 साल से पहले योजना से बाहर निकलने वाले को सेविंग बचत खाता के समान ब्याज सहित जमा राशि लौटाई जा सकेगी। अंशदान देने वालों को 60 साल की आयु पूर्ण करने पर तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के लिए वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

वृद्धजन पेंशन का भी ले सकेंगे फायदा
विश्वकर्मा पेंशन का लाभ लेने वाले लार्थियों को देय पेंशन की राशि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार योजना के प्रयोजनों के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य पेंशन निधि का गठन करेगी, जिसमें पात्र अभिदाताओं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा किया जाएगा।

15 हजार से अधिक मासिक आय पर नहीं मिलेगी पेंशन
इस योजना में सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हो तथा केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या हो।

पेंशनर की मृत्यु पर क्या
पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति-पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता की ओर से प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी के लिए प्रयोज्य होगी।

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