डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा
दो -दो लाख रुपए का जुर्माना
आरोपियों ने पूछताछ में बताया वह डोडा चूरा को भागीरथ से लेकर आ रहे थे और जोधपुर ले जा रहे थे ।
कोटा। शहर की एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में डोरा चूरा तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार निर्भय ने बताया कि 29 जुलाई 2019 को अनंतपुरा पुलिस के तत्कालीन थाना अधिकारी जाब्ते के साथ दिन में 12:30 बजे रानपुर पुलिया झालावाड़ हाईवे रोड पर नाकाबंदी कर रहे थे। तभी सामने से एक कार आती दिखाई दी। वह पुलिस जाब्ते को देखकर वापस मुड़ गई। शक होने पर पुलिस जाब्ते ने कार का पीछा किया तो रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया पानी टंकी के पास आरोपी कार को छोड़कर भागने लगे पुलिस ने उनका पीछा करते हुए दबोच लिया। शक होने पर पुलिस ने कार की डिक्की चेक की जिसमें 78 बोरियों में 142 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपी ने अपना नाम सुखदेव चौधरी पुत्र सुरजाराम चौधरी निवासी जिला जोधपुर तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार होना बताया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया वह डोडा चूरा को भागीरथ से लेकर आ रहे थे और जोधपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर डोडा चूरा जप्त किया। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए चालान पेश किया और 16 गवाहों के बयान कराए। न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस - बीस साल के कठोर कारावास तथा दो - दो लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।

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