सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे घातक वाहन
ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग बना बेपरवाह
मोटर व्हीकल एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही और जिम्मेदार आंखें मूंदे पड़े हैं।
कोटा। सड़कों पर वाहन चालते वक्त सतर्क और चौकान्ना रहिएगा, क्योंकि शहर की सड़कों पर मौत के यमदूत दौड़ रहे हैं। व्यस्तम मार्गों पर छोटे-बड़े वाहनों में लोहे के नुकीले सरिये, एंगलें व धारधार चददरें ले जाई जा रही हैं। जिससे पीछे चलने वाले वाहन चालकों की जान खतरे में रहती है। हालात यह हैं कि चौराहों पर ट्रैक्टर- ट्रॉलियां, आॅटो, पिकअप, ई-रिक्शा लोडिंग वाहन ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की आंखों के सामने बेखौफ दौड़ रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही और जिम्मेदार आंखें मूंदे पड़े हैं।
वाहनों से 4 फीट तक बाहर निकले सरिए
शहर के व्यस्तम मार्गों से गुजर रहे वाहनों में लोहे की एंगले, सरिये व चद्दरें करीब 4 से 5 फीट तक बाहर निकले रहते हैं। ट्रैफिक के दौरान अचानक ब्रेक लगने से इन वाहनों के पीछे चलने वाले अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में रहती है। हाल ही में घोड़ा सर्किल से गुजर रहे लोडिंग वाहन में इतने नुकीले सरिये थे कि पीछे वाले व्यक्ति के टच भी हो जाए तो हादसा तय था। जबकि, इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के चार सिपाही तैनात रहते हैं।
जरा सी चूक और मौत
ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है, सीएडी सर्किल, गुमानपुरा चौराहा, घोड़ा चौराहा और एयरोड्रम सर्किल से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, आॅटो, पिकअप, लोडिंग रिक्शा वाहनों में सरिया, एंगलें, पाइप, टीन चद्दरों का धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है।
सरियों पर लाल कपड़ा भी नहीं
चौराहोें से शहर के अंदरुनी इलाकों में निर्माण सामग्री लेकर जा रहे वाहन चालक सरियों, एंगलें व टीन चद्दरों पर लाल कपड़ा तक नहीं बांधते। जबकि, नियमोें के अनुसार यह सामग्री वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चालकों को लाल रंग का कपड़ा लटका कर ले जाना होता है ताकि पीछे चल रहे वाहन चालक समझ सके कि आगे चल रहे वाहन से खतरा है। लेकिन, शहर में बिना लाल कपड़े बांधे खतरनाक सामग्री का परिवहन हो रहा है।
यहां उड़ी नियमों की धज्जियां
शहर में साइं बाबा मंदिर के सामने दोपहर को सीमेंट के बिजली के खंभे लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली गुजरी लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका और न ही परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। इसी तरह सकतपुरा रोड पर बिना लाल कपड़े बांधे सरियों से भरा मेटाडोर गुजरा। गुमानपुरा स्थित न्यू कॉलोनी में सरिया, एंगल, नयापुरा में टीन चद्दरें और बैराज की समानांतर पुलिया से तीन फीट वाहन से बाहर निकले सरियों से भरा मेटाडोर गुजरते रहे।
ये है मोटर व्हीकल एक्ट
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लोडिंग किए जाने वाली सरिये सहित अन्य सामग्री वाहनों की लंबाई के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोहे के सरिया को वाहन में परिवहन करते समय बंधे होने चाहिए। वाहन में पीछे की ओर रेड सिग्नल के रूप में लाल कपड़ा व रिफ्लेक्टर बंधा होना चाहिए। ताकि, रात को भी पीछे चलने वाले वाहन चालकों को दिखाई दे। वहीं, सरियों के नुकीले मुंह को कपड़ों से बंधा होना चाहिए।
लोकसेवक के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लोहे के एंगलें, सरिये, पाइप, टीन चद्दरें वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन सामग्री पर लाल कपड़ा बंधा होना जरूरी है ताकि पीछे चल रहे वाहन चालक सावचेत हो सके। ऐसे लोडिंग वाहन से परिवहन हो रही सामग्री से कोई हादसा होता है तो वाहन चालक, वाहन स्वामी, सामग्री बेचने वाले दुकानदार और जिस व्यक्ति या संस्थान के लिए यह सामग्री जा रही है उन चारों के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा किया जा सकता है। वाहन चालक व वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 336,427 सपठित धारा 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, ऐसे वाहन जो मोटरयान की श्रेणी में नहीं आते उनके विरुद्ध 336, 427 में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वहीं, लोकसेवक अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- विवेक नंदवाना, वरिष्ठ एडवोकेट कोटा
इनका कहना है
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाहनों से बाहर लटके सरियों, टीन चद्दरों व एंगलों से खतरा रहता है। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक जवानों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
- कालूराम वर्मा, उप अधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस
परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। चालान बनाकर पाबंद किया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्टाफ को भी निर्देशित किया हुआ है।
- अरविंद सिंह, निरीक्षक, परिवहन विभाग
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