नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की कैद
स्कूल जाते समय छात्रा से छेड़छाड़ का मामला
स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोका और हाथ पकड़कर अपने मकान में ले गया वहां उसके साथ छेड़छाड़ की।
कोटा। नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के करीब नौ महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। इस मामले पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ 4 दिसंबर 2022 को बपावर कला थाने में पहुंचकर शिकायत दी कि बपावर कला थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अनिल मेहरा (19) ने स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोका और हाथ पकड़कर अपने मकान में ले गया वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत में बताया कि वह 10 वीं कक्षा में पढ़ती है। 2 दिसंबर की सुबह 10 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसे याद आया कि घर का ताला नहीं लगाया। घर का ताला लगाने वह रास्ते से वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में गांव के रहने वाले अनिल मेहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर मकान में ले गया छेड़छाड़ की। चिल्लाने पर उसने पीड़िता को छोड़ दिया। इसके बाद वो भाग कर घर आ गई। शाम को माता-पिता खेत से घर आए मां ने गुमसुम होने का कारण पूछा, तो सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 7 गवाहों के बयान करवाए।
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