गांजा तस्कर को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपए का जुर्माना

नाकाबंदी के दौरान पकड़ा था 8 किलो 300 ग्राम गांजा

गांजा तस्कर को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपए का जुर्माना

इस मामले में सह आरोपी फरार चल रहा है।

कोटा। छह साल पुराने एक गांजा तस्करी के मामले में बुधवार को  एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने  आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने आरोपी दीपक पुत्र ब्रजमोहन  निवासी नारेडा जिला बारां हाल निवास कोटा  पर 50  हजार रुपए के जुर्माने से  दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  1 जून 2020 को उद्योग नगर कोटा शहर  थानाधिकारी ने भामाशाहमंडी रोड की पुलिया प्रेम नगर पर  नाकाबंदी के दौरान  एक युवक को  प्लास्टिक के कट्टे के साथ पकड़ा था।

 पूछताछ में आरोपी ने अपना  नाम दीपक पुत्र बृजमोहन निवासी नारेडा जिला बारां हाल निवास महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का होना बताया। कट्टे की  तलाशी  के दौरान उसके पास से 8 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।  आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गांजे को जब्त किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी दीपक  के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में तथा  आरोपी घनश्याम पुत्र किशनचंद निवासी किशनपुरा जिला बारां हाल निवास  प्रेम नगर कोटा के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।  ट्रायल के दौरान अभियोजन  पक्ष की ओर से  अदालत में 11 गवाह के बयान  लेखबद्ध करवाए गए और  67 दस्तावेज पेश किए गए।  न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दीपक को 7 वर्ष के कठोर कारावास और  50,000 जुर्माने से दंडित किया है। वहीं सह आरोपी  घनश्याम उक्त प्रकरण में फरार चल रहा है।

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