अब एक व्हीकल पर एक से अधिक फास्टैग नहीं होंगे मान्य
सुविधाओं व व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी
एक वाहन एक फास्टैग का नियम लागू।
कोटा। एनएचआई की ओर से देशभर में एक वाहन, एक फास्टैग का नियम सोमवार से लागू कर दिया गया है। जिसके तहत अब एक व्हीकल पर एक से अधिक फास्टैग मान्य नहीं होंगे। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या कई वाहनों के लिए एक से अधिक फास्टैग का चलन बंद करना है। एनएचआई से जुड़े लोगों का कहना है कि जिनके पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे अब इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे।
एक से अधिक फास्टैग नहीं करेंगे काम
एनएचआई के साइड इंजीनियर गोविंद सिंह ने बताया कि यदि, किसी वाहन मालिक के पास एक व्हीकल के लिए एक से अधिक फास्टैग है तो वह मान्य नहीं होगा। क्योंकि, फास्टैग वाहन के चेचिस नंबर के आधार पर बनता है। ऐसे में एक फास्टैग को दूसरे वाहन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
फास्टैग नहीं तो लगेगा दोगुना जुर्माना
उन्होंने बताया कि नेशनल हाइवे से गुजरने वाले जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा तो उनसे दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा। क्योंकि, फास्टैग नहीं होने से वाहन का टोल टैक्स मैन्यूअल लेना पड़ेगा। इस दौरान संबंधित वाहन के टोल पर रुकने से पीछे आने वाले वाहनों को भी रुकना पड़ेगा। जिससे हाइवे पर जाम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में एनएचआई ने फास्टैग अनिवार्य किया हुआ है।
हर वाहन का रहता है डेटा
फास्टैग वाहन के चेचिस नंबर व संबंधित बैक अकाउंट के माध्यम से बनता है। फास्टैग के कई फायदे होते हैं। फास्टैग लगे वाहन जब हाइवे से गुजरते हैं तो स्केनर फास्टैग के माध्यम से वाहन का डेटा रीड कर लेता है, जो विभाग के सर्वर पर आ जाता है। इससे कौनसा वाहन कब गुजरा, कितने समय पर निकला, वाहनों की पहचान सहित कई कार्य आसानी से हो सकते हैं।
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