दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल
कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनाई सजा
गांव से उसके पिता ने फोन करके बताया कि उसकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है।
कोटा। शहर की पोक्सो कोर्ट क्रम तीन ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । आरोपी पर 20,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया । इस मामले में न्यायालय ने माता-पिता और पीड़िता के पक्ष द्रोही होने के बावजूद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरोपी को सजा सुनाई । पीड़िता के पिता ने तीन जनवरी 2023 को खतौली पुलिस थाने में आरोपी रोहित बैरवा (22) पुत्र लटूर लाल निवासी नयागांव जगदीशपुर हाल निवास आमली रोझड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि 31 दिसंबर 2022 को वह अपनी पत्नी तथा अपनी लड़की (14 ) को लेकर अपने माता-पिता से मिलने के लिए तालाब गांव गया था। अपनी पुत्री को दादी के पास छोड़ वह कोटा आ गया । इसी दौरान गांव से उसके पिता ने फोन करके बताया कि उसकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उसे तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। संदेह है कि उसकी पुत्री को रोहित बैरवा भगाकर ले गया है । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को आरोपी के पास से दस्तयाब कर मेडिकल तथा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया । इस दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता कोर्ट में पक्ष द्रोही हो गए न्यायाधीश दीपक दुबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20,000 रुपए जुमार्ना भी लगाया ।
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