अफीम तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास

70,000 रुपए का जुर्माना

अफीम तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास
तलाशी में आरोपी के कब्जे से अवैध अफीम बरामद हुई जिसका शुद्ध वजन एक किलोग्राम था

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार  बेरीवाल ने अफीम तस्करी के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  12 नवम्बर 2018 को  विज्ञान नगर थाना पुलिस ने अंधेरी पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान उद्योग नगर से आती हुई एक मोटरसाइकिल को मय चालक डिटेन किया। चालक ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र  हरलाल निवासी पीपलहेड़ा थाना छीपाबड़ौद का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध  अफीम बरामद हुई जिसका शुद्ध वजन एक किलोग्राम था जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी बाबूलाल के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में  तथा  रामप्रताप के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जहां  कुल 14 गवाह और कुल 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने  आरोपी बाबूलाल लोधा को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।जबकि सह आरोपी राम प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।

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