नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कैद
57 हजार रुपए का जुमार्ना
स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी ने उसे रोक कर धमकी दी।
कोटा । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पवननाथ (20) निवासी बापू कॉलोनी, हाल निवास छगन जी की बाडी, जुल्मी रोड, रामगंजमंडी को 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को कोटा ग्रामीण पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि वह कक्षा 8 की छात्रा है 4 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी पवननाथ ने उसे रोक कर धमकी दी कि अगर उसके साथ नहीं गई तो उसके परिजनों को खत्म कर देगा। डर के कारण पीड़िता पवन के साथ चली गई। वह उसे डरा-धमकाकर एक बन्द अस्पताल के अन्दर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घर भेज दिया । साथ ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो पीड़िता व उसके परिजनों को जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने 8 सितंबर की शाम को हिम्मत करके माता-पिता को आपबीती बताई, माता-पिता व बड़ा भाई उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए ।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376 (2) (एन), 506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने आरोपी पवननाथ को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।

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