भाजपा नेता जयपाल हत्याकांड के 9 दोषियों को उम्रकैद, न्यायालय ने लगाया एक-एक लाख रुपए का अर्थदण्ड
दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या
भाजपा नेता एवं नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुचामन सिटी ने सभी 9 दोषियों को उम्रकैद एवं 1-1 लाख रुपए का अर्थदण्ड। उल्लेखनीय है कि जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 24 अप्रैल को एडीजे कुचामन सिटी सुंदरलाल खारोल ने चार वर्ष बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
कुचामन। जिले के बहुचर्चित भाजपा नेता एवं नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुचामन सिटी ने सभी 9 दोषियों को उम्रकैद एवं 1-1 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। उल्लेखनीय है कि जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 24 अप्रैल को एडीजे कुचामन सिटी सुंदरलाल खारोल ने चार वर्ष बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। मामले में 11 में से 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को शनिवार को उम्रकैद एवं 1-1 लाख रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की विभिन्न जेलों से सभी 11 आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय लाया गया। शनिवार को पुन: दोषी 9 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर पुलिस छावनी की तरह नजर आया और भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा।
14 मई 2022 को हुई थी वारदात
जानकारी के अनुसार 14 मई 2022 को नावां सिटी के तहसील रोड स्थित रेलवे फाटक के पास भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और नमक कारोबारी जयपाल पूनिया पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। 4-5 हमलावर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए और कार में बैठे पूनिया पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। गंभीर रूप से घायल पूनिया को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इस मामले में 11 में से दो आरोपी हनुमानराम एवं कुलदीप बरी हुए, वहीं मोतीसिंह चौधरी, रणजीत, फिरोज खान, संदीप, तेजपाल, राजेश, कृष्ण कुमार, हारून और राजेश दोषी पाए गए, जिन्हें शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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