जोधियासी में धारा 163 लागू : महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाए जाने के बाद दो पक्ष आमने-सामने, भारी पुलिस जाब्ता तैनात
प्रशासन मामले पर पूरी तरह से नजर बनाये हुए
महाराजा सूजरमल की मूर्ति लगाने की जगह को लेकर उपजे विवाद के बाद उप जिला मजिस्टे्रट नागौर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। उधर इन आदेशों के बाद जोधियासी सहित आस-पास के क्षेत्रों में बुधवार को माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण नजर आया।
नागौर। निकवटर्ती जोधियासी गांव में महाराजा सूजरमल की मूर्ति लगाने की जगह को लेकर उपजे विवाद के बाद उप जिला मजिस्टे्रट नागौर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। उधर इन आदेशों के बाद जोधियासी सहित आस-पास के क्षेत्रों में बुधवार को माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण नजर आया। मूर्ति की सुरक्षा के लिए जोधियासी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।
सुरक्षा के लिहाज से 5 थानों के पुलिस जाब्ते के साथ आरएसी कम्पनी तैनात की गई है। प्रशासन मामले पर पूरी तरह से नजर बनाये हुए है। जोधियासी में धारा 163 लागू होने के बाद गांव में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 2 महीने तक लागू रहेगी। मालूम हो कि मंगलवार को जोधियासी में सार्वजनिक स्थान पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाए जाने के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे।

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