किशोरी से गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया
चाकू की नोक पर गैंग रेप
न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने पीड़िता के परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 7 सात लाख की प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया।
सीकर। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉस्को क्रम संख्या-2 ने साढ़े तेरह वर्ष की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नरेश वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को आजीवन कारावास एवं पचास पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 15 जून 2023 को जिले के एक पुलिस थाने में पीड़िता के पिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराते बताया कि रात्रि 11 बजे पुत्री घर से लघुशंका के लिए बाहर गई, जहां पहले से खड़े नरसी लाल उर्फ नरेश वर्मा व एक अन्य व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार पुत्री को उठाकर नरेश की दुकान में ले गए, जहां उसके साथ चाकू की नोक पर गैंग रेप किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में कुल 16 गवाह और 24 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए। न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने पीड़िता के परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 7 सात लाख की प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया।

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