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जैसलमेर बस हादसे के बाद पंजीयन प्रक्रिया पर उठे सवाल : नई गाइडलाइन की अनदेखी, कई आरटीओ पुरानी प्रक्रिया से कर रहे बसों का पंजीयन

जैसलमेर बस हादसे के बाद पंजीयन प्रक्रिया पर उठे सवाल : नई गाइडलाइन की अनदेखी, कई आरटीओ पुरानी प्रक्रिया से कर रहे बसों का पंजीयन जैसलमेर बस हादसे के बाद पंजीयन प्रक्रिया पर उठे सवाल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने 1 सितंबर 2025 से नई गाइडलाइन लागू की थी, जिसके तहत बस बॉडी बिल्डर को फॉर्म 22-ए जारी करना अनिवार्य किया गया। बस निर्माता का केवल सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त माना जाता था। सूत्रों के अनुसार अब भी कई आरटीओ पुरानी प्रक्रिया से बसों का पंजीयन कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।
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