track trial
राजस्थान  जयपुर 

बिना ट्रैक ट्रायल के ही बंट रहे हेवी वाहन लाइसेंस : बस-ट्रक चलाने वालों की योग्यता पर उठे सवाल, छह माह में 17320 डीएल निलंबित ; आठ निरस्त

बिना ट्रैक ट्रायल के ही बंट रहे हेवी वाहन लाइसेंस : बस-ट्रक चलाने वालों की योग्यता पर उठे सवाल, छह माह में 17320 डीएल निलंबित ; आठ निरस्त राजस्थान में भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन हाथों में बस और ट्रक की कमान है, उनके लाइसेंस की योग्यता अब जांच के घेरे में है। जानकारी के अनुसार राज्यभर में बिना ट्रैक पर ट्रायल लिए धड़ल्ले से हेवी वाहन लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार आवेदक के पास कम से कम एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद उसे हेवी वाहन का लर्निंग लाइसेंस और एक माह का मोटर ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
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