बिना ट्रैक ट्रायल के ही बंट रहे हेवी वाहन लाइसेंस : बस-ट्रक चलाने वालों की योग्यता पर उठे सवाल, छह माह में 17320 डीएल निलंबित ; आठ निरस्त
छह माह में 17 हजार लाइसेंस निलंबित
राजस्थान में भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन हाथों में बस और ट्रक की कमान है, उनके लाइसेंस की योग्यता अब जांच के घेरे में है। जानकारी के अनुसार राज्यभर में बिना ट्रैक पर ट्रायल लिए धड़ल्ले से हेवी वाहन लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार आवेदक के पास कम से कम एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद उसे हेवी वाहन का लर्निंग लाइसेंस और एक माह का मोटर ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
जयपुर। राजस्थान में भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन हाथों में बस और ट्रक की कमान है, उनके लाइसेंस की योग्यता अब जांच के घेरे में है। जानकारी के अनुसार राज्यभर में बिना ट्रैक पर ट्रायल लिए धड़ल्ले से हेवी वाहन लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार आवेदक के पास कम से कम एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद उसे हेवी वाहन का लर्निंग लाइसेंस और एक माह का मोटर ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश ड्राइविंग स्कूल ऐसे प्रमाण पत्र बिना वास्तविक प्रशिक्षण दिए जारी कर रहे हैं। राज्य के सभी आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक केवल एलएमवी लाइसेंस के लिए बने हैं, जबकि भारी वाहनों के ट्रायल के लिए कोई समर्पित ट्रैक उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप परिवहन निरीक्षक मैन्युअली ट्रायल लेकर लाइसेंस जारी कर देते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरे खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
छह माह में 17 हजार लाइसेंस निलंबित
परिवहन विभाग ने 1 जनवरी से 3 नवंबर तक लाइट मोटर व्हीकल के 5 लाख 96 हजार 777 और 77 हजार 109 हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए है। वहीं 6 लाख 9 हजार 554 दुपहिया वाहन चालकों के लाइसेंस जारी किए हैं। परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर यातायात पुलिस की अनुशंसा पर परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में एक जनवरी से 30 जून, 2025 तक 17 हजार 320 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए। जयपुर आरटीओ प्रथम ने 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 33 हजार 974 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। जिनमें से आरटीओ ने 86 और यातायात पुलिस की अनुशंषा पर 8626 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए।

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