तोशाखाना केस: इमरान-बुशरा को मिली 17-17 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

तोशाखाना-2 मामले में इमरान खान दोषी

तोशाखाना केस: इमरान-बुशरा को मिली 17-17 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार केस में 17-17 साल की सजा और करोड़ों रुपए जुर्माना लगाया गया।

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।

क्या है मामला?

रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। 

सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।

Read More अमेरिका-ईरान संघर्ष का एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लिए गंभीर नतीजों की आशंका

कोर्ट की कार्यवाही

Read More शांति की अपील: पीएम मोदी ने की बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात, ताजा घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए युद्ध को जल्द खत्म करने पर दिया जोर

इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।

Read More अमेरिकी हमलों में खामेनेई की मौत : पेजेशकियान सहित 3 लोगों की परिषद संभालेंगी ईरान की बागडोर, आईआरजीसी ने कहर- जल्द  शुरू होंगे सबसे भीषण आक्रामक अभियान

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

जुमे की तीसरी नमाज अदा : शहर की मस्जिदों में उमड़ी भारी भीड़, नमाजियों के लिए की गईं उचित व्यवस्थाएं  जुमे की तीसरी नमाज अदा : शहर की मस्जिदों में उमड़ी भारी भीड़, नमाजियों के लिए की गईं उचित व्यवस्थाएं 
पवित्र रमजान माह में जुमे की तीसरी नमाज शहर की प्रमुख मस्जिदों में बड़े श्रद्धा और अनुशासन के साथ अदा...
नायडू सरकार का बड़ा कदम, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाई रोक, 90 दिनों में लागू होगा नियम
ईरान-इजरायल में हमलों का सिलसिला सातवें दिन भी जारी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4 के तहत हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर नष्ट   
विधानसभा में हंगामा: 'राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल' पर डोटासरा का सरकार पर तीखा वार
केरल सरकार की पहल: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के मद्देनजर केरल सरकार की हेल्प डेस्क पर प्राप्त हुए 830 कॉल,आधिकारिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह
रूस के सोची शहर में 4.5 तीव्रता का भूकंप, जानमाल की कोई हानि नहीं
Weather Update : प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे, हीट वेव चलने की आशंका