ट्रंप का बड़ा दांव: जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने के लिए लाएंगे नया कानून, छिड़ी नई कानूनी लड़ाई

जन्मजात नागरिकता खत्म करने की मुहिम तेज

ट्रंप का बड़ा दांव: जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने के लिए लाएंगे नया कानून, छिड़ी नई कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता खत्म करने के लिए संसद से नया कानून लाने की वकालत की। ट्रंप ने इसे महंगा और अनुचित बताते हुए कहा कि संवैधानिक संशोधन के बजाय विधायी रास्ते से बदलाव संभव है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 'जन्म के आधार पर नागरिकता' उनके देश के लिए अच्छी नहीं है और वह इसके खिलाफ जल्द ही संसद में कानून देखना चाहेंगे। ट्रंप ने मंगलवार रात ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। हम राष्ट्रपति के समर्थन से संसद में कानून लाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अब यह तय हो गया है। अब किसी लंबे और बोझल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप के उस प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक कार्यकारी आदेश के जरिये अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने एक सदी से भी अधिक पुराने कानूनी मिसाल और राष्ट्रीय परंपरा को बरकरार रखते हुए साफ किया कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले बच्चे स्वाभाविक रूप से अमेरिका के नागरिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह 6-3 से आया फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 

ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश को बरकरार रखने के लिए अदालत से लगातार पैरवी की थी। वह इस मामले की मौखिक बहस में भी शामिल हुए थे। वह इस तरह की कानूनी बहस में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बने थे। अब वह संसद के जरिए इस बदलाव को मूर्त रूप देना चाहते हैं। ट्रंप ने लिखा, "संसद को आज ही जन्मजात नागरिकता खत्म करने की ओर काम शुरू करना चाहिये, जो हमारे देश के लिए बहुत महंगा और अनुचित है। उन्हें मेरा संपूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।"

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