उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया पीड़िता को 50 लाख देने का आदेश
भील के मामले में सुनवाई के बाद दिए
आयोग के न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य राम फूल गुर्जर की बेंच की ओर से सुनाए गए निर्णय में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इस राशि का भुगतान 2 माह में करने और फैसला सुनाने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक संताप के 2 लाख रुपए एवं अधिवक्ता खर्च 25 हजार रुपए भी मय ब्याज दिए जाने के आदेश किए है।
जयपुर। उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़िता को 50 लाख रुपए का भुगतान करे। आयोग ने यह आदेश अजमेर के मसूदा के सोनिया भील के मामले में सुनवाई के बाद दिए। आयोग के न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य राम फूल गुर्जर की बेंच की ओर से सुनाए गए निर्णय में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इस राशि का भुगतान 2 माह में करने और फैसला सुनाने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक संताप के 2 लाख रुपए एवं अधिवक्ता खर्च 25 हजार रुपए भी मय ब्याज दिए जाने के आदेश किए है।
मामले के अनुसार सोनिया भील के पति महेंद्र भील ने बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए का बीमा करवाया और प्रीमियर राशि 9912 रुपए भी जमा करवाए थे। महेंद्र भील की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जिसकी पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन विपक्षी बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमा दावा अस्वीकार कर दिया कि इस मामले में तथ्य छिपाए गए है। कंपनी का तर्क था कि महेंद्र पहले से बीमार था और बीमा करवाया है। इस संबंध में सोनिया ने 2020 में आयोग के समक्ष परिवाद पेश बताया कि उसके पति महेंद्र भील ने हादसे का बीमा करवाया था। इसके बाद उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई।
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