दस्तावेज सत्यापन के बाद परिणाम संशोधित करने पर मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम जारी करने पर रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम जारी करने पर रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अकील कुरेशी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मेहरा की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन चयन याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे।
याचिका में अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2020 में स्टेनोग्राफर पद की भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा में पास होने के बाद याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लेकर दस्तावेज सत्यापन किया गया। वहीं कुछ असफल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिकाओं के गत 25 अक्टूबर को निस्तारित होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आनन फानन में 28 अक्टूबर को पूर्व में जारी परिणाम को संशोधित कर दिया। जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अधिकांश सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए। जबकि उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना ही शेष था। याचिका में कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी करने से पूर्व न तो याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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