HC का कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस, पूछा- 652 पदों पर ही क्यों दी नियुक्ति
राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा कि वर्ष 2018 में जब 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती निकाली गई तो दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्ति क्यों दी गई। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश ममता वर्मा की याचिका पर दिए।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा कि वर्ष 2018 में जब 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती निकाली गई तो दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्ति क्यों दी गई। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश ममता वर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 700 पदों के लिए मई 2018 में भर्ती निकाली थी। जिसमें मेरिट में आने पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया।
याचिका में कहा गया कि बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्तियां दी जा रही है और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया कि भर्ती में धांधली को लेकर एसओजी भी जांच कर रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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