उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी
राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किया टैरिफ : स्थाई शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज
जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कम्पनियों की याचिकाओं पर टैरिफ जारी कर दिया है। इसमें आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कम्पनियों के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग की टैरिफ में घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट, कृषि, लघु, माध्यम और बड़े उद्योग और मिश्रित भार ईवी चार्जिंग स्टेशन और ट्रैक्शन लोड के उपभोक्ताओं को राहत दी है। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए टैरिफ याचिकाएं लगाई थी। इन याचिकाओं पर आए आपत्ति-सुझावों के बाद और आयोग की बैठकों के बाद फैसला हुआ। आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार किया। इसमें मौजूदा टैरिफ दरों के राजस्व आंकलन के हिसाब से जयपुर और अजमेर डिस्कॉम सरप्लस और जोधपुर डिस्कॉम घाटे में सामने आया।
छूट लागू रहेगी
आयोग ने राहत देने के पीछे कोविड का प्रभाव, फिक्स चार्ज से संभावित व्यावहरिक कठिनाई और राजस्व अंतराल का हवाला दिया है। सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा छूट भी लागू रहेगी। बीपीएल श्रेणी और सिलिकोसिस पीड़ित परिवार उपभोक्ताओं के लिए छूट लागू रहेगी।
बड़े उपभोक्ताओं पर लगेगा सरचार्ज
बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पिछली बार दी गई छूट के वांछित परिणाम नहीं मिलने पर खपत के आधार पर सरचार्ज की व्यवस्था की गई है। अब बड़े उद्योगों को रात 12 से सुबह छह बजे तक 15 फीसद छूट मिलेगी और सुबह छह से दस बजे तक पांच प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। आयोग ने व्हीलिंग शुल्क और क्रॉस सब्सिडी शुल्क के सरचार्ज भी तय किए हैं।
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