द्रौपदी मुर्मू ने म्हाडा विधेयक को दी स्वीकृति
पुनर्विकास करना संभव होगा
नए कानून के अनुसार जिन उपकर भवनों का निर्माण रुक गया था या पूरा नहीं हो सका था, उन्हें म्हाडा द्वारा पुनर्विकास के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है।
मुबंई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम (म्हाडा) संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी है। विधेयक में संशोधन ने मुंबई में खतरनाक और उपकर भवनों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नए कानून के अनुसार जिन उपकर भवनों का निर्माण रुक गया था या पूरा नहीं हो सका था, उन्हें म्हाडा द्वारा पुनर्विकास के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान में मुंबई शहर में लगभग 56 ऐसी इमारतें है, जिनका पुनर्विकास लंबित है या उनाक कार्य पूरा नहीं हैं। अब म्हाडा के लिए ऐसे उपकर भवनों को सीधे अपने कब्जे में लेना और उनका पुनर्विकास करना संभव होगा।
इसी तरह यदि मुंबई नगर निगम ने किसी उपकर भवन को खतरनाक घोषित किया है, तो ऐसे भवन के पुनर्विकास के लिए पहले उसके मकान मालिक को मौका दिया जाएगा। यदि वह 6 महीने में पुनर्विकास का प्रस्ताव दर्ज करने में विफल रहता है, तो किरायेदार को दूसरा मौका दिया जाएगा।
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