आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए अभी भी लाने होंगे 12वीं में 75% अंक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
कोरोना महामारी के समय दी गई थी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश पाने के लिए 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश पाने के लिए 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक की पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जिसके पीछे कोर्ट ने तर्क दिया कि अदालत को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए क्योंकि शिक्षा से जुड़े मामले विशेषज्ञों के हवाले कर देने चाहिेए।
शीर्ष अदालत चंदन कुमार और अन्य द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि छात्रों को कोरोना महामारी के दौरान छूट दी गई थी और उन्हीं छात्रों के पास अब प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने की अधिक संभावनाएं हैं।
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