आरटीई को लेकर निजी स्कूलों पर सरकार करेगी कार्रवाई
आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे
गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा।
जयपुर। प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत प्रवेश के दौरान निजी स्कूलों की अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा।
इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हैल्पलाइन नम्बर जारी किए गए है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी नम्बर पर शिकायत के संबंध में अपना प्रार्थना-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद परिषद के स्तर पर अधिकरियों की एक समिति द्वारा नियमानुसार जांच कर इनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।
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