तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण को अमेरिका की कोर्ट में दी चुनौती
कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी
मुंबई हमले के आरोपी को भारत लाने की तैयारी के बीच राणा ने अपने अधिवक्ता के जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर इसे भारत-अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन बताया है।
वाशिंगटन। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी कोर्ट के भारत प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती दी है। पिछले महीने कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। मुंबई हमले के आरोपी को भारत लाने की तैयारी के बीच राणा ने अपने अधिवक्ता के जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर इसे भारत-अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन बताया है। बीते 16 मई को सेंट्रल डिस्ट्रक्ट आफ कैलिफोर्निया की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मजिस्ट्रेट जैकलिन चूलजियान ने अमेरिकी प्रशासन के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था कि राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाए। 2008 के मुंबई हमले में तहव्वुर राणा पर लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है।
हमले में राणा की भूमिका की जांच कर रही एनआइए ने पाया था कि राणा ने मुंबई हमले में हेडली की संलिप्तता जानते हुए भी उसकी सहायता की। मंबई हमले में कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 हमलावरों में से 9 सुरक्षाबलों ने मार गिराया था।
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