छात्रवृत्ति की होगी वसूली, एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश : समित
संस्थान की मान्यता रद्द कर दी गई
फर्जीवाड़े के प्रकरणों को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को जांच में दोषी पाए गए विद्यार्थियों, ई.मित्र संचालकों तथा संस्थानों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया गया है।
जयपुर। छात्रवृत्ति योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले विद्यार्थियों, ई-मित्र संचालकों सहित शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को अंबेडकर भवन में हुई विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया है। फर्जीवाड़े के प्रकरणों को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को जांच में दोषी पाए गए विद्यार्थियों, ई.मित्र संचालकों तथा संस्थानों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया गया है। ऐसे प्रकरण जिनमें एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित होने, जांच जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका हो तो उनकी वसूली की जाएगी और जिन प्रकरणों में रिकवरी नहीं हो पाई है, उनमें संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सवाई माधोपुर और झुंझुनूं जिलों में एफआईआर दर्ज भी कराना शुरू हो गया है। अनियमितता करने वालों के आधार व जनाधार ब्लैकलिस्ट भी किए गए है और अनेक संस्थान की मान्यता रद्द कर दी गई है।
डॉ. समित शर्मा ने बताया कि छात्रवृति पोर्टल में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सत्र 2023-24 से फ्रॉड मीटीगेशन एवं आॅर्टीफिशियल इंटेलीजेंस जैसी एडवांस तकनीक का प्रयोग किया गया है। शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति योजना से डी-बार भी कर दिया जाएगा। एससी-एसटी अत्याचार के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने, पालनहार योजना के तहत लंबित प्रत्येक पालनहार लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 सिंतबर तक करवाने, मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए 6250 स्कूटी विभिन्न जिलों में पहुंच गई है, इनका वितरण भी 25 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विलंब से आने वाले कार्मिकों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित रूप से समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए। आदतन विलंब से जो आ रहे हैं, उनकी एसीआर में यह दर्ज करने को कहा है।
Comment List