चरस तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास

50,000 रुपए जुर्माना

चरस तस्कर  को 5 वर्ष का कठोर कारावास
तलाशी में उसके पास से 120 ग्राम चरस बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के बरामद हुई ।

कोटा। चरस तस्करी के मामले में शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपए जुर्माने  से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 18 जून 2019 को गुमानपुरा थाना कोटा ने गश्त एवं चैकिंग के दौरान मल्टीपरपज स्कूल ग्राउंड से एक शख्स को मय मोटरसाइकिल डिटेन किया। पूछताछ करने पर  उसने अपना नाम मोहम्मद आरिफ बताया। शख्स की गतिविधि संदिग्ध  होने पर तलाशी ली तो उसके  पास से 120 ग्राम चरस बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के बरामद हुई जिसे जब्त कर लिया। अनुसंधान के पश्चात मोहम्मद आरिफ उर्फ आरिफ के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जहां 8 गवाह लेखबद्ध और 20 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार बेरीवाल ने  मामले में निर्णय देते हुए  सब्जीमंडी निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद मुबारिक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

त्योहारों से पहले महंगाई का झटका! फिर महंगा हुआ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर, जानें कितनी बढ़ी कीमत त्योहारों से पहले महंगाई का झटका! फिर महंगा हुआ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर, जानें कितनी बढ़ी कीमत
त्योहारों से पहले महंगाई का एक और झटका लगा है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 10 रुपए महंगा होकर दिल्ली में 2,820...
नाहरगढ़ अभयारण्य में वन भूमि पर निर्माण कार्य का वीडियो वायरल, वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
चंडीगढ़ पुलिस स्थापना दिवस समारोह: अमित शाह ने की शिरकत, 258 करोड़ के प्रोजेक्टों की देंगे सौगात
जेडीए सचिव बताए रोड और सीवरेज निर्माण का काम कब तक होगा : हाईकोर्ट
Gen Z के प्रदर्शन से दहला जर्मनी, दुकानों में लूट और पुलिस पर हमले
पुष्य नक्षत्र आज: मोती डूंगरी गणेश का होगा 151 किलो दूध से पंचामृत अभिषेक
मां के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अर्जुन मुंडा ने अस्पताल में बजाई बांसुरी, भावुक कर रहा वीडियो