गाड़ी की गलत जानकारी दी तो 1000 रुपए का जुर्माना
जुर्माना प्रावधानों को सख्ती से लागू कर कसा जाएगा शिकंजा
पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसर धारा 182 क की उपधारा एक, तीन, चार, धारा 182 ख, धारा 192 क, धारा 194 की उपधारा एक (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उपधारा 1 क, और धारा 194 की उपधारा दो के अधीन अपराधों पर कार्रवाई नहीं करेंगे।
जयपुर। हर साल सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माना दोनों ज्यादा होंगे। सड़कों पर गाड़ी संचालन में परिवहन विभाग के जुर्माना प्रावधानों का सख्ती से पालन कर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। परिवहन विभाग की फरवरी में जारी अधिसूचना के बाद कई जुर्मानों में बढ़ोतरी हुई है। कई प्रावधान तो ऐसे हैं, जिनको लेकर लोगों को बहुत कम जानकारी है और अनजाने में रोजाना नियमों को तोड़ा जाता है। इन नियमों की अब ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ-आरटीओ के माध्यम से सख्ती से पालना कराई जाएगी।
परिवहन विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेन्द्र कुमार खींची की जारी अधिसूचना में प्रावधानों को पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के हैड कांस्टेबल रैंक स्तर के अधिकारी इनकी पालना का जिम्मा संभालेंगे। जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अलावा शेष क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस में एएसआई रैंक के अफसर मोर्चा संभालेंगे।
हैड कांस्टेबल रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं
पूरे राज्य में मोबाइल ट्रैफिक यूनिट्स में हैड कांस्टेबल रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। वहीं पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसर धारा 182 क की उपधारा एक, तीन, चार, धारा 182 ख, धारा 192 क, धारा 194 की उपधारा एक (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उपधारा 1 क, और धारा 194 की उपधारा दो के अधीन अपराधों पर कार्रवाई नहीं करेंगे।
हाईवे पर अवैध पार्किंग तो दर्ज होगी एफआईआर
परिवहन विभाग एसीएस श्रेया गुहा ने कहा कि हाईवे पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुहा शासन सचिवालय में एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
बैठक में अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह ने बताया कि राज्य की कुल सड़क लम्बाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई चार प्रतिशत है, लेकिन इन पर वर्ष 2023 में राज्य की कुल मृत्यु दर का लगभग 38 प्रतिशत भाग है। वहीं वर्ष 2023 में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर तीन एवं तीन से अधिक मृत्यु वाली 39 दुर्घटनाओं में 38 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2024 में (जनवरी से मई तक) मात्र 13 दुर्घटनाओं में 28 लोग जान गवां चुके हैं। गुहा ने दुर्घटनाओं और मृत्यु पर चिंताजनक बताते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं मॉर्थ के अफसरों को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
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