सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम में तिहाड़ जेल में बंद कविता को दी जमानत

सशर्तों के साथ जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम में तिहाड़ जेल में बंद कविता को दी जमानत

परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय) को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब स्कैम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता को सशर्तों के साथ जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने तेलंगाना की विधान पार्षद की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश कि किसी महिला को जमानत में छूट सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है, गलत है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हमें लगता है कि एकल न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने कानून लागू करने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय) को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया। पीठ ने इन शर्तों के अलावा सुश्री कविता को सबूतों से छेड़छाड़ न करने या कार्रवाई को प्रभावित न करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और नियमित रूप से जांच एजेंसी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें मुकदमे में सहयोग करने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद  यह आदेश सुनाया। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई और ईडी से अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कविता को पंद्रह मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने खिलाफ दिल्ली की अबकारी नीति 2021-22  (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाले के मामले में दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई थी।

रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कविता का पक्ष रखते हुए खंडपीठ के समक्ष कहा था कि याचिकाकर्ता पांच महीने से जेल में बंद हैं। वह जमानत की हकदार है, क्योंकि उनका मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामलों से संबंधित फैसलों में शामिल है। सिसोदिया को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, जबकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। श्री केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंतरिम जमानत दी गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के लिए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप्र से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। 

 

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