ऑनलाइन अंक मिलान में कोताही बरतने वालों पर होगा एक्शन
समय पर काम पूरा करने के लिए वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर
सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के तहत सभी अधिकारी, खर्च और प्राप्तियों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान करने के लिए बाध्य हैं।
जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य के बजट नियंत्रण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को समय पर ऑनलाइन अंक मिलान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। यह सर्कुलर महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के तहत सभी अधिकारी, खर्च और प्राप्तियों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए थे। वित्त विभाग ने 18 अक्टूबर 2021 में यह स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन अंक मिलान के माध्यम से IFMS प्रणाली के तहत सभी खर्चों और प्राप्तियों की जानकारी सत्यापित करना आवश्यक है। नए सर्कुलर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सितंबर माह के अंत तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संबंधित खातों का मिलान 10 सितंबर 2024 तक सुनिश्चित करें। वित्त विभाग ने यह भी कहा कि महालेखाकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन अंक मिलान प्रक्रिया का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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