कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि एनआईएन ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है। उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईएन ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।
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