सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाल करने के आदेश पर लगाई रोक
तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया
पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी यह आदेश पारित किया। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु तथा उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाल करने के मद्रास उच्च न्यायालय आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी यह आदेश पारित किया। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं मुकुल रोहतगी, ए.एम. ङ्क्षसघवी, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा और एस. मुरलीधर ने दलील दी है कि उच्च न्यायालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को आपराधिक पुनरीक्षण में खारिज नहीं कर सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वत: संज्ञान में लिया गया आपराधिक मामला उच्च न्यायालय के रोस्टर के अनुसार एक खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। एक अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि उच्च ने आरोप तय करने का निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे।
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