सहकारी समितियों को आखिरी मौका, 31 तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर नही कर सकेंगी कटौती
सहकारी समितियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी समस्या या संदेह के लिए आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
जयपुर। सहकारी समितियों के पंजीकरण और निगरानी के अंतर्गत, सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि तक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। आयकर निदेशालय के अनुसार जो सहकारी समितियाँ अपने आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करती हैं, वे धारा 80(P) के तहत कर छूट का दावा करने की पात्रता खो देती हैं।
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 4-A और धारा 80(P) के तहत कुछ विशिष्ट सहकारी समितियों को आय पर कर कटौती की छूट मिलती है, परंतु यह छूट केवल उन्हीं समितियों के लिए है जो समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं।
नोट में आगे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। जिन समितियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उन्हें कटौती के लाभ से वंचित किया जाएगा।
इसके साथ ही, सहकारी समितियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी समस्या या संदेह के लिए आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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