सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अमनदीप सिंह को दी जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ
धन शोधन से संबंधित मुकदमे में उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है
दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धन शोधन से संबंधित मुकदमे में उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमे में शराब व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के इस आदेश से उनके जेल बाहर आने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धन शोधन से संबंधित मुकदमे में उन्हें पहले ही जमानत दे चुका है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की शीर्ष अदालत की पीठ ने ढल की अपील पर जमानत संबंधी यह आदेश पारित किया। पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले के लगभग 300 गवाह हैं, जिनसे सीबीआई को पूछताछ करनी है। अभियुक्त डेढ़ साल से हिरासत में है और अधिक हिरासत से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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