कलकत्ता हाईकोर्ट का दुर्गा पूजा समितियों पर फैसला, ऑडिट रिपोर्ट नहीं तो अनुदान नहीं
राज्य की तरफ से 1.1 लाख रुपए का एकमुश्त मानदेय
खंड़पीठ ने राज्य सरकार को पूजा की छुट्टियों के एक महीने के भीतर उपयोग प्रमाण पत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जो दुर्गा पूजा समितियां पिछले राज्य अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहीं हैं, उन्हें इस वर्ष नया मानदेय नहीं मिलेगा। न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि केवल वे समितियां जिन्होंने पूर्व के न्यायालय निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर व्यय विवरण प्रस्तुत किया है, उन्हें राज्य की तरफ से 1.1 लाख रुपए का एकमुश्त मानदेय मिलेगा।
खंड़पीठ ने राज्य सरकार को पूजा की छुट्टियों के एक महीने के भीतर उपयोग प्रमाण पत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि पूरे राज्य में 41,795 पूजा समितियों में से केवल तीन ने अपने खाते प्रस्तुत नहीं किए हैं।

Comment List