'एवरेस्ट' और 'एलजी' हींग की बिक्री पर रोक : एफएसएसएआई ने जारी किए आदेश, घटिया मिले नमूने
हींग के निर्माण में हो रही भारी हेराफेरी का पदार्फाश
मुंबई। हींग की गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दो प्रमुख मसाला ब्रांडों 'एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स' और 'लालजी गोधू एंड कंपनी (एलजी)' की 'कंपाउंडेड हींग' (संसाधित हींग) की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने 'एक्स' पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ बिक्री निषेध के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हींग की गुणवत्ता को लेकर मिली उपभोक्ता शिकायत के बाद प्राधिकरण ने बाजार में उपलब्ध स्टॉक से लेकर मुंबई-गुजरात स्थित इन कंपनियों के संयंत्रों तक व्यापक जांच अभियान चलाया था। इस दौरान प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए दोनों कंपनियों के सभी नमूने घटिया और तय मानकों से काफी नीचे पाए गए। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट ने हींग के निर्माण में हो रही भारी हेराफेरी का पदार्फाश किया है।

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