राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की पालना क्यों नहीं : हाईकोर्ट
स्कूल की प्रबंधन समिति सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर नगर स्थित सरस्वती बालिका वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की पालना नहीं होने पर एसीएस एजुकेशन व स्कूल की प्रबंधन समिति सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश स्कूल कर्मचारी गजानंद शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि स्कूल की प्रबंध समिति का गठन अधिनियम की धारा 9 एवं नियम 23 के अनुसार नहीं किया है। वहीं एक अनधिकृत संस्था की ओर से स्कूल की प्रबंध समिति के कार्य में दखल दिया है।
यह संस्था ही कथित तौर पर स्कूल के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित कर रही है। अदालत के पूर्व आदेश के पालन में प्रार्थी ने इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन 18 मई 2026 को उसका अभ्यावेदन का जवाब दिए बिना ही निस्तारित कर दिया। इसलिए स्कूल को अधिग्रहित करें और उसमें प्रशासक की नियुक्ति हो।

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