संभल : कोर्ट में जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट दाखिल
45 पन्नों की रिपोर्ट के साथ वीडियोग्राफी और फोटो भी सीलबंद लिफाफे में दिए
संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्ति किए गए कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को स्थानीय अदालत में दाखिल कर दी है
संभल। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्ति किए गए कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को स्थानीय अदालत में दाखिल कर दी है। गुरुवार को कोर्ट कमिश्नर ने जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल की है। लगभग 45 पन्नों की रिपोर्ट के साथ जामा मस्जिद की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ भी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के साथ हैं। रिपोर्ट तो अदालत में दाखिल हो गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दिए जाने के कारण रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश होने तक खोला नहीं जाएगा।
याचिका में जामा मस्जिद को बताया हरिहर मंदिर
कैलादेवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी एवं कुछ अन्य ने संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए चंदौसी में स्थित जिला संभल की सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायालय ने 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए थे तथा सर्वे करने के लिए रमेश सिंह राघव एडवोकेट को नियुक्त किया था। अदालत के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने संभल पहुंचकर जामा मस्जिद का सर्वे किया मगर 19 नवंबर को सर्वे पूरा न होने पर 24 नवंबर को सुबह के समय दोबारा फिर सर्वे करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद गए।
सर्वे के दौरान हुआ उपद्रव
सर्वे के दौरान संभल में भयानक उपद्रव हुए, जिसमें पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी। उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
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