हिजाब मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को वाई श्रेणी सुरक्षा

तौहीद जमात के नेता ने दी थी मौत की धमकी

हिजाब मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को वाई श्रेणी सुरक्षा

बोम्मई ने कहा कि एक विशेष समुदाय की आक्रामकता का समर्थन करना धर्म-निरपेक्षता नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार हिजाब मामले में याचिकाएं खारिज करने वाले मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु तौहीद जमात के नेता कोवई रहमतुल्लाह ने गुरुवार को मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीशोंं को मौत की धमकी दी थी। रहमतुल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तौहीद जमात के नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे झारखंड के एक न्यायाधीश की हत्या हुई थी, वैसे ही कर्नाटक के न्यायाधीशों को हिजाब के फैसले पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस महानिदेशक को फौरन मामले की जांच कर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र-विरोधी लोगों के ऐसे राष्ट्र-विरोधी कामों को सहन नहीं कर सकते। हमें इस कृत्य को रोकना होगा। बोम्मई ने कहा कि एक विशेष समुदाय की आक्रामकता का समर्थन करना धर्म-निरपेक्षता नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता है।

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