स्कूलों को सार्वजनिक करनी होगी शिक्षकों की जानकारी, सीबीएसई ने दिए निर्देश
वेबसाइट पर उपलब्ध रहनी चाहिए
CBSE ने हर साल 15 सितंबर से पहले वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां, उपलब्धियां, नवाचार, पीटीए और एसएमसी से जुड़े विवरण शामिल होंगे।
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने संबद्ध स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़ी अनिवार्य जानकारी समय पर अपलोड करने और नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। दिशा-निर्देशों में बोर्ड ने कहा कि स्कूलों को शिक्षकों के नाम, योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में सार्वजनिक करने होंगे। साथ ही संबद्धता स्थिति, आधारभूत संरचना, छात्र संख्या, शुल्क, संपर्क विवरण और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसी जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहनी चाहिए।
CBSE ने हर साल 15 सितंबर से पहले वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां, उपलब्धियां, नवाचार, पीटीए और एसएमसी से जुड़े विवरण शामिल होंगे। बोर्ड ने शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 से अधिक न रखने और प्रत्येक सेक्शन में न्यूनतम 1.5 शिक्षक होने की शर्त दोहराई है। नियमों का पालन न करने पर स्कूलों पर कार्रवाई और दंड की चेतावनी दी गई है।

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